अब एक-दूसरे जिलों में आवागमन हेतु यहां से लेनी होगी अनुमति.. अंतर्राज्यीय आवागमन हेतु गृहविभाग देगा अनुमति.. जारी हुआ आदेश..

रायपुर. लॉकडाउन के बीच एक-दूसरे जिलों में आवागमन के लिए अब सिर्फ कलेक्टर से अनुमति मिलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए सरकार पास जारी करेगी. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है.

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा बाबत समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा भी कोरोना वायरस आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनजर केवल आवश्यक सेवाओं के संचालन तथा आवश्यक कारणों से आवागमन की अनुमति दिए जाने एवं मैदानी अमले को इसकी कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश के तहत कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिले के भीतर तथा अन्य जिलों आवागमन हेतु अनुमति के प्रकरणों में जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी इसके साथी छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में आर्थिक कारण तथा मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी कारणों से आने जाने हेतु विभागीय अनुमति लेनी आवश्यक होगी.

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