श्री मोहले, धान खरीदी और संग्रहण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

खाद्य मंत्री ने बताया-दो संग्रहण केन्द्र प्रभारी, जिला विपणन अधिकारी और प्रभारी खाद्य अधिकारी निलंबित
संग्रहण केन्द्र प्रभारियों सहित दो राईस मिलरों पर एफ.आई.आर.

    रायपुर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत धान खरीदी और संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार इस दिशा में सजग है।
श्री मोहले ने आज यहां बताया कि राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में समर्थन मूल्य नीति के तहत किसानों से खरीदे गए पांच लाख 30 हजार मीटरिक टन धान में से ग्राम आलेसुर और देवरीसुमा के संग्रहण केन्द्रों में रखे गए धान में 18 हजार 317 मीटरिक टन की कमी होने का मामला राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर करायी गयी जांच में उजागर हुआ था। इस मामले में प्रथम दृष्टि में दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी है।
श्री मोहले ने बताया कि यह आकस्मिक जांच किसी शिकायत के आधार पर नहीं बल्कि राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर करवाई गयी थी। उन्होंने बताया खरीफ वर्ष 2014-15 के रखे गये आलेसुर संग्रहण केन्द्र में 8,870 टन धान एवं देवरीसुमा संग्रहण केन्द्र में 9,447 टन धान की असामान्य कमी जांच में पकडी गई है। जांच में बिना डिलीवरी ऑर्डर के राईस मिलर्स को धान जारी होना, मोटा धान के डिलीवरी ऑर्डर पर सरना धान जारी करना, मिलर को जारी धान की तौल में गडबडी तथा धान में असामान्य कमी जैसी गंभीर अनियमितता पायी गई है। राज्य स्तर से कराई गई जांच में किसी भी परिवहनकर्ता के विरूद्ध कोई आरोप या तथ्य नही पायें गये है। संग्रहण केन्द्र से धान का उठाव राईस मिलर्स द्वारा किया जाता है तथा इसमें परिवहनकर्ता की कोई भूमिका नही होती है।
श्री मोहले ने बताया कि इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया और देवरीसुमा संग्रहण केन्द के प्रभारी महेन्द्र बरेठ और आलेसुर संग्रहण केन्द के प्रभारी रामानुज सिंह ठाकुर को मार्कफेड मुख्यालय द्वारा जुलाई 2015 में निलंबित कर दिया गया। दोनों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इन दोनो संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध पुलिस थाना भाटापारा में नवम्बर 2015 में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है । जिला विपणन अधिकारी एवं प्रभारी खाद्य अधिकारी को दिसंबर 2015 में निलंबित किया जा चुका है और उनके विरूद्ध भी विभागीय जांच संस्थित की गई है। मार्कफेड के आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियो के विरूद्ध धान की राशि की वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है।
श्री मोहले ने यह भी बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 02 राईस मिलर जे.एन. इंडस्ट्रीज भाटापारा एवं गुरूसर साहिब राईस इंडस्ट्री सकरी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। 03 राईस मिलर सजल फुड्स ढाबाडीह, हरिओम राईस मिल बिलासपुर एवं अरिहंत राईस मिल भाटापारा के द्वारा धान की राशि जमा किया गया है।
श्री मोहले ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये सभी शासकीय अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा तत्परता से कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। खरीफ वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में बलौदाबाजार जिलें के संग्रहण केन्द्रों में रखे गये धान की जांच की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधितों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा तत्परता से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खरीफ वर्ष 2014-15 में बलौदाबाजार जिलें में धान के संग्रहण में अनियमियता का राज्य शासन द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर तत्परता से जांच कराई गयी है तथा प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों तथा राईस मिलर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है और शासकीय धान की अफरा-तफरी का कोई भी प्रकरण पाये जाने पर दोषियों को राज्य शासन द्वारा तत्काल दण्डित किया जाएगा।