Big Breaking: सरगुज़ा में स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, व्यवसायिक गतिविधियां रात 10 से सुबह 6 बजे तक होंगी संचालित; पढ़िए नई गाइडलाइन

अम्बिकापुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. हर दिन संक्रमितों की संख्या में इज़ाफ़ा हो रहा है. मंगलवार को सरगुज़ा जिलेभर से 130 नए सकारात्मक केस की पुष्टि हुई. जिसके मद्देनजर सरगुज़ा जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

1- सरगुजा जिला क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सभी गैर व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है.

2- सरगुजा जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों जिसमें कोचिंग, ट्यूशन, प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद किया जाता किन्तु ऑनलाई क्लासेस पूर्ववत जारी रहेंगे।

3- छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिये शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी।

4- स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे।

5- स्वीमिंग पूल, जिग, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।

6- सरगुजा जिला अंतर्गत समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन कार्य हेतु 15-18 आयुवर्ग के बच्चों के लिये स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।

7- सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन कराने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना अधिकृत होंगे अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8- सरगुजा जिले के अंतर्गत सभी मॉल, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

9- यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सास लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

10- निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे।

11- यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कर जारी किया जाता है।

आदेश-

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