होलीक्रास एवं कार्मेल स्कूल को नोटिस जारी,,शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने पर गिरी गाज

अम्बिकापुर 22 अप्रैल 2014
सरगुजा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निर्देशों का पालन नहीं करने पर होलीक्रास अंग्रेजी माध्यम अम्बिकापुर एवं कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर के प्रबंधक, प्राचार्य एवं प्रधानपाठक को नोटिस जारी किया गया है।
होलीक्रास प्रबंधन को जारी नोटिस में बताया गया है कि विद्यालय में कक्षावार निर्धारित दर्ज संख्या से अधिक बच्चों को दर्ज किया गया है तथा बस में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन से इस संबंध में 28 अप्रैल तक जिलाcarmel 1 शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे अपना अभिमत अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि समाधानकारक उत्तर के अभाव में

Holy cross convent school ambikapur
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने शिक्षा सत्र 2014-15 एवं आगामी सत्रों में भी यह स्थिति निर्मित नहीं करने कहा है।

कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर के प्रबंधन को जारी नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित की गई है तथा कक्षावार निर्धारित दर्ज संख्या से अधिक बच्चों को दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को 28 अप्रैल तक अपना अभिमत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा आगामी शिक्षा सत्रों में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। डीईओ ने बताया है कि समाधानकारक उत्तर अप्राप्त होने की स्थिति में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।