सिपाही को पीटा

कोरबा 

12 साल पहले वारंट तामिली के लिए पहुंचे एक सिपाही के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले का एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। घटना कोतवाली अंतर्गत इमलीडुग्गु सीतामढ़ी में 29 दिसंबर 2003 की शाम 4 बजे घटित हुई थी। इमलीडुग्गू निवासी एक युवक के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसकी तामिली के लिए कोतवाली में पदस्थ आरक्षक चूनाराम इमलीडुग्गु गया हुआ था। वह वारंटी के घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान मोहल्ले के ही परदेशी पटेल पिता घासीराम पटेल व गिड्डा पटेल ने पुलिस कर्मी से गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध जताए जाने पर दोनों ने मिलकर पुलिस कर्मी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। इसकी सूचना पुलिस कर्मी ने थाना पहुंचकर दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 353, 506, 333 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले में परदेशी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरा युवक फरार हो गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वीके एक्का के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्घ हो गया। लिहाजा विद्वान न्यायाधीश ने सोमवार को मामले में धारा 294 में एक माह, 353 में दो वर्ष व 333 में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 600 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाए जाने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।