सरगुजा संभाग के जनसम्पर्क कार्यालय की खबरे..

विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक 23 दिसम्बर को
 
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013
कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक 23 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने निर्देशित किया है।
ग्राम पंचायतों में सुशासन दिवस का आयोजन 26 दिसम्बर को 
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013/
छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना ने जिले के समस्त ग्रामें में 26 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम सभा सम्मिलन में स्व सहायता समूहों का ग्राम सभा के माध्यम से प्रमाणीकरण (वैलिडेशन) करने कहा है।  ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। कलेक्टर ने पूर्व में 25 दिसम्बर को विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सुशासन दिवस मनाए जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है।
26 दिसम्बर को आयोजित ग्राम सभा के लिए एजेण्डा निर्धारित कर दिया गया है। जारी एजेण्डा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य गठन के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का आभार व्यक्त किया जाएगा। ग्रामसभा द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ एवं पारदर्शी सुशासन का संकल्प, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन के अन्य विभागों, गैरशासकीय संगठनों द्वारा गठित समस्त महिला स्व सहायता समूहों के प्रमाणीकरण हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम सभा आयोजन के पूर्व ग्राम के प्रत्येक स्व-सहायता समूह के सदस्यों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर ग्रामसभा में पठन, स्व सहायत समूहों में महिला एक ही महिला समूह की सदस्य हो, यदि डृप्लीकेशन पाया जाता है, तो एक से अधक समूह की सदस्य होने पर महिला को किसी एक समूह में रखा जाए तथा अन्य समूहों से हटाया जाए, प्रमाणीकरण पश्चात जिले के समस्त महिला स्व-सहायता समूहों का डाटाबेस जिला पंचायत में रखा जाए तथा हार्ड एवं साॅफ्ट कापी के रूप में राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलों में प्रमाणीकरण के पश्चात यदि किसी समूह में 70 प्रतिशत से अधिक बीपीएल सदस्य हों तो समूह को एनआरएलएम समूह माना जाए तथा वे समूह मिशन अन्तर्गत प्रदाय किए जाने वाले समस्त लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हांेगे। ऐसे समूह जिसमें 70 प्रतिशत से कम बीपीएल सदस्य होंगे उन्हें किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है, परन्तु वह ग्राम सभा के अनुसार गरीब एवं अतिगरीब की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी ग्राम सभा के अनुमोदन से एनआरएलएम समूह माना जाएगा तथा वे समूह मिशन अन्तर्गत प्रदाय किए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 27 दिसम्बर को 
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 27 दिसम्बर, शुक्रवार को अपरान्ह 3 बजे से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. ललित शुक्ला ने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य, सरगुजा वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं अध्यक्ष अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, भू-अभिलेख के प्रभारी अधिकारी एवं समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियांे से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।
सहायक आयुक्त ने बताया है कि बैठक में अधिनियम अंतर्गत विशेष अभियान का तृतीय चरण में प्राप्त प्रकरणों, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुभाग स्तर समिति को प्रेषित दावा प्रकरण एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में लंबित दावों की जनपद पंचायतवार समीक्षा, वन अधिकार पत्र वितरण की समीक्षा, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्राप्त शिकायत प्रकरण पर चर्चा एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की बैठक 24 दिसम्बर को
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013/
जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास स्थायी समिति की बैठक 24 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।
बैठक में जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति की आय-व्यय की विस्तृत जानकारी की समीक्षा, जिले में मच्छरदानी वितरण की विस्तृत जानकारी, स्वास्थ्य विभाग में दवाओं का क्रय एवं विक्रय की जानकारी, रेडी-टू-ईट की समीक्षा, जिले में भवनविहीन एवं भवनयुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी, हैण्डपम्पों की स्थिति की समीक्षा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह की जानकारी ली जाएगी।
नगर निगम के उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013/
नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान आईडी क्रमांक 391001011 के आबटन हेतु खाद्य अधिकारी सरगुजा द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उचित मूल्य दुकान के आबटन हेतु इच्छुक महिला स्व सहायता समूह, सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भण्डारण से 6 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्था एवं समूह कार्यालयीन दिवस एवं समय पर पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्ताव, कार्यवाही पंजी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
गौरतलब है कि उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 391001011 की जांच में उचित मूल्य दुकान हेतु निर्धारित स्थान से अलग उसी परिसर के एक कमरे में भण्डारण करने तथा खाद्यान्न की अफरा-तफरी हेतु उसे शासकीय जूट के बोरों से प्लास्टिक के बोरो में पलटी करते पाए जाने के कारण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार देवीगंज के द्वारा दुकान का संचालन निलम्बित करते हुए आगामी आदेश पर्यान्त छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति अम्बिकापुर, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार देवीगंज के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान आईडी क्रमांक 391001030 में संलग्न किया गया था। दुकान संचालक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 391001011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
जिला चिकित्सालय में निःशक्त स्केनिंग कैम्प 23 एवं 24 दिसम्बर को
अम्बिकापुर 20 दिसम्बर 2013/
कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में 23 एवं 24 दिसम्बर को निःशक्त स्केनिंग कैम्प का आयोजन किया जाना है। यह आयोजन आॅयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर योजना स्वावलम्बन अभियान के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम सहायक उत्पादन केन्द्र जबलपुर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। शिविर में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्तिबाधित निःशक्तों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार ट्रायसाईकल, व्हीलचेयर, बैशाखी, कान की मशीन, ब्रेल स्लेट एवं कृत्रिम अंग कैलिपर व अन्य सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण के लिए हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। यह शिविर जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर के नवीन ओपीडी परिसर में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में सभी आय वर्ग के कोई भी हितग्राही भाग ले सकते हैं। इसके लिए उम्र का भी बंधन नहीं है। शिविर में परीक्षण कार्य सम्पादन हेतु एलएमको जबलपुर की ओर से प्रोस्थेतिक एवं आर्थोंटिक स्पेश्लिस्ट डाॅ. डी.पी. शर्मा तथा श्री सुभांशु सेन अपनी सेवाएं देंगे।
हितग्राहियों के पंजीयन के लिए निवास के पते के प्रमाण हेतु राशनकार्ड, बीपीएल राशनकार्ड मतदान परिचय पत्र आदि की फोटो कापी तथा यदि उपलब्ध हो, तो निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ साथ लाने कहा गया है। शिविर में छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र का निवासी अपना परीक्षण करा सकता है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. ए.के जायसवाल ने सरगुजा जिले के समीपस्थ सूरजपुर, बैकुण्ठपुर, बलरामपुर, जशपुर जिले के निवासियों से शिविर में उपस्थित होकर अपनी निःशक्तता का परीक्षण कराने का आग्रह किया है।