ग्राम मदनपुर में बाल विवाह रोका गया

सूरजपुर
सूरजपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मदनपुर में हो रहे 17 वर्षीय बालिका की बाल विवाह की सूचना चाईल्ड लाईन 1098 पर प्राप्त हुई। सूचना पर चाईल्ड लाईन द्वारा महिला बाल विकास विभाग को जानकारी दी गई। जिला महिला बाल विकास अधिकारी  बसंत मिंज के निर्देश पर तत्काल जिला बाल संरक्षण ईकाई की टीम चाईल्ड लाईन व पुलिस एवं परियोजना अधिकारी के साथ ग्राम मदनपुर पहुंचे।
मदनपुर में बालिका का विवाह 22 फरवरी को सनजीत सुपुत्र  गोपाल मण्डल, दत्तक पुत्र सुनिल कुण्डु, ग्राम.पोस्ट लटोरी, जिला सूरजपुर के साथ होने वाला था। जिसे टीम की समझाईश पर रोका गया।
बालिका के अंकसूची मे जन्मतिथि 10.06.1998 अंकित है, जिसके आधार पर लड़की नाबालिक है। संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई व 18 वर्ष होने के पश्चात ही बालिका विवाह करने की समझाईश ग्रामवासी व परिवार वालों को दी गई, जिस पर लड़के पक्ष के लोगों द्वारा भी सहमति दी गई व पंचनामा तैयार कर हस्ताक्षर किये गयें। बाल विवाह की कार्यवाही में सिलफिली परियोजना अधिकारी श्रीमती मरियम तिग्गा, पर्यवेक्षक एबेथसाय, मायावती पटेल जिला बाल संरक्षण ईकाई से संरक्षण अधिकारी प्रियंका सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी साहू, चाईल्ड लाईन टीम मेम्बर नगमा कौशर, दुर्गा सिंह, पुलिस विभाग से ए0एस0आई0 रंजीत सोनवानी, आरक्षक द्रोपदी राजवाडे व दो आरक्षक उपस्थित थे