जांजगीर-चाम्पा। सिगरेट गुमाने के नाम पर आरोपी द्वारा चाकू से हमला करने पर आरोपी को न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 307 के अपराध के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
मामला इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता संजू यादव ने पुलिस को इस आशय की सूचना दी कि 27 जून को रात 9 बजे के करीब उसके इलाके के दीपक यादव ने उसे गांजा पीने के लिए उसके साथ रहने के लिए कहा। इसलिए वह चला गया उसके साथ नहर की तरफ, सिगरेट कहीं नहर के पास खो गई और तलाशी के बाद भी नहीं मिली। इसलिए दीपक यादव उसे बदनाम नाम से पुकारने लगा और अश्लील गाली-गलौज करते हुए मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा और कहा कि तुमने सिगरेट गुमा दिया, तुझे जिंदा नहीं छोडूगा। उसने धमकी दी। उसे मारने लगा और उसके बाद दीपक यादव ने चाकू से मारपीट करने लगा जिसे उसके हाथों से रोक दिया। जिसके परिणामस्वरूप उसे कलाई के पास दायें हाथ की उंगली और पेट के बाई ओर चोट लग गई। ऐसी सूचना पर आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार से आरोपी ने मात्र सिगरेट के नाम पर चाकू से हमला किया वह निश्चित ही हृदय विदारक घटना है। अतः आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जावे। इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है कि जिस प्रकार से आरोपी ने मात्र सिगरेट के नाम पर चाकू से हमला किया वह निश्चित ही हृदय विदारक घटना है। अतः प्रकरण की परिस्थिति अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए दीपक यादव पिता श्रीराम यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खोंड, कंकालीपारा चौक नवा जोखा तालाब, रिंगनी रोड खाँड़ थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा, को भादवि की धारा 307 के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।