दुर्ग “हितेश शर्मा”
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जयचंद वैद्य अपहरण कांड में आरोपी बिहार से वैशाली के बाहुबली सांसद रामा किशोर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई सांसद रामा सिंह को अब 7 जुलाई तक दुर्ग केंद्रीय जेल में ही रहना पड़ेगा गौरतलब है की सांसद रामा किशोर सिंह केन्द्र सरकार में शामिल लोकजनशक्ति पार्टी से सांसद हैं सांसद की और से जमानत याचिका लगाई गई की सांसद सरकार की कई स्थाई समितियों में सदस्य है और जल्द ही लोकसभा का मानसून सत्र भी सुरु होने वाला है जिसमे सासंद भाग लेना चाहते थे लेकिन अदालत ने सांसद की दलील को ठुकरा दिया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है
पूरा मामला दरअसल सन २००१ का है जब कुम्हारी पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद्य अपने घर लौट रहे थे उसी दौरान रास्ते से गैंगस्टर उपेन्द्र सिंह उर्फ कबरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया था। और बिहार में लोजपा के तत्कालीन विधायक रामा किशोर सिंह के घर में भी उन्हें रखा गया था। लगभग महीने भर बाद उन्हें फिरौती की रकम देकर छुड़ाया गया था।
रामकिशोर सिंह जो की बिहार के विशाली से सांसद है उनकी गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं के रूप में की जाती है राम किशोर सिंह वही सांसद है जिनके नाम देश की ५ वि सबसे बड़ी जित दर्ज है सन २०१४ के लोकसभा चुनाव में रामकिशोर सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने वैशाली से टिकट दिया था जिसमे उन्होंने rjd के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को करीब 1 लाख वोट से शिकस्त दी थी पर अपनई जीत का परचम लहराया था
जय चन्द वैद्य अपहरण काण्ड के तार उस वक़्त सांसद से जुड़े जब 36 गढ़ की दुर्ग पुलिस को बिहार के वैशाली में रामा किशोर सिंह के घर से जयचंद वैद्य की कार सहित कई सामान बरामद किया जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में रामाकिशोर सिंह सहित १२ लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी उपेन्द्र सिंह उर्फ कबरा सहित ७ लोगों को न्यायालय ने सजा सुनाई और ३ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था