बिलासपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..हाईकोर्ट ने आज दवा खरीदी के मामले में सुनवाई करते हुए..एक बड़ा फैसला दिया है..और जिले के तत्कालीन सीएमएचओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की छूट याचिकाकर्ता को दी है..वही हाईकोर्ट ने तत्कालीन आईजी और एसपी से सम्पर्क मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए है..
दरअसल याचिकाकर्ता एस सन्तोष कुमार ने बिलासपुर सीएमएचओ कार्यालय में 4 करोड़ 90 लाख के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी..और मामले की जांच व कार्यवाही की मांग की थी..जिसके बाद दवा खरीदी से लेकर नियुक्ति समेत बड़े घोटाले जांच में पाए गए थे.और आज इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता की मांग पर तत्कालीन सीएमएचओ मधुलिका सिह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की छूट याचिकाकर्ता को दी है..इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है..की वे तत्कालीन आईजी व एसपी से सम्पर्क कर मामले पर कार्यवाही करें..और कोर्ट ने इस याचिका को निराकृत कर दिया है..