कोविड 19 शर्तो के अधीन ही मनायें जायेंगे समस्त कार्यक्रम.. कलेक्टर ने दिशा-निर्देश किया जारी..

सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा नव वर्ष के कार्यक्रमों को कोविड-19 के निर्देषों के अंतर्गत मनाये जाने हेतु आदेष जारी किये गये हैं जिसमें 31 दिसम्बर 2020 को नव वर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं सूरजपुर जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जायेगा।

कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस , सभा , रैली , सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे । कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक – पृथक हों , यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश, निकासी द्वार टच फ्री मोड में हों । श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा । कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे ।

कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जावे। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जायेंगें तथा विडियोग्राफी कराया जायेंगी ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जायेगा। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जायेगा। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जायेगा।

मुख्य सचिव छ.ग. शासन के आदेश के अनुक्रम में रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड -19 कोरोना के कारण कार्यक्रम बृहद रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे लोगों की भीड़ न हो । कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच, पंडाल नही लगायें जायेंगें। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग , मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जायेगा।

आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी । दो छोटे साउण्ड बाक्स का उपयोग किया जायेगा । कोलाहल अधिनियम का पालन किया जायेगा। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी । थर्मल स्क्रिनिग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी । कार्यक्रम स्थलों पर पान , गुटखा , तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जायेेगा। किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा । कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा । कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा , जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम , पता , मोबाईल नम्बर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे तथा विडियो ग्राफी कराया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके । आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा ।

किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जायेगी।