मतदान के 48 घंटे पूर्व जिले से बाहरी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जिला छोडने के निर्देश…

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जांजगीर.चांपा । लोकसभा निर्वाचन हेतु जांजगीर.चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान मंगलवार 23 अपै्रल को सुबह 7 बजे से शायं 5 बजे तक किया जाएगा। मतदान को सुचारू रूप से संचालन एवं मतदान दिवस को कानून व्यवस्था आपसी सद्भाव बनाये रखने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने जांजगीर.चांपा जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिले के क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों जो इस जिले के मतदाता नहीं है उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंधित किया गया है। राजनीतिक दलों द्वारा सामुहिक भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। अतिथि भवनों धर्मशाला आदि में सतत निगरानी रखी जाएगी। धर्मशाला होटल लाज आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में संधारित पंजी को संबंधित थाना में प्रतिदिन प्रस्तुत करना होगा। व्यक्ति अथवा समूह राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक दलों को लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य मे ंलगे कर्मचारियो,एम्बुुलेंस एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नहीं होगा। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता का धारा 188 के तहत 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों साथ.साथ से दण्डनीय होगा