कलेक्ट्रेट चैराहा से जिला न्यायालय तथा कलेक्टर निवास की ओर जाने वाली सड़क प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित ….

 

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने कलेक्ट्रेट चैराहा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय से आगे तक जाने वाली सड़क तथा कलेक्टर निवास की ओर जाने वाली सड़क को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। यह प्रतिबंध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, राड़, चैन एवं अन्य हथियार अपने पास लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा। प्रतिबंधित परिसर के भीतर पांच से पांच से अधिक व्यक्ति शांति भंग करने के उद्देश्य से प्रवेश नहीं करेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के अनुसार इन क्षेत्रों के आसपास शंाति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से संपन्न कराया जा सके। चूंकि आदेश के पूर्व व्यक्तिगत सूनवाई संभव नहीं है अतएव यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
नही होती कार्रवाई……
कलेक्टर द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार आदेश जारी किया था बाउजुद कई बार ग्रामाीण इस आदेश को धता बताते सैकड़ों की संख्या मे रैली के रूप में एसपी व कलेक्टर कार्यालय पहुच जाते हैे । पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नही हुई है। प्रतिबंधित परिसर के भीतर पांच से पांच से अधिक व्यक्ति से ज्यादा कई बार प्रवेश का नारे बाजी भी कर चुके है। अभी हाल ही में धुरकोट के ग्रामीण सैकडो की संख्या में एसपी कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय टेक्ट्रर भर परिषर पर प्रवेश कर नियम को तोड़ा है। लेकिन इस प्रकार के आदेश पर कोई ठोस कार्रवाई नही होती है।