अंबिकापुर – जिले की उदयपुर पुलिस ने धोखाधडी के बड़े मामले में जनपद सदस्य और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है, दरअसल जनपद सदस्य बालसाय कोर्राम पिता राम साय कोर्राम निवासी हरिहरपुर के द्वारा गोचर भूमि को फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर उक्त जमीन पर अधिग्रहण मुआवजा लिया गया, आरोपी ने गोचर मद की भूमि को फर्जी तरीके से राजस्थान की एक विद्युत वितरण लिमिटेड को कोयला उत्खनन के लिए उक्त भूमि को अधिग्रहण में दे दिया, तथा जमीन के एवज में एक करोड़ एक लाख अढ़सठ तीन सौ सैंतीस रुपये का मुआवजा प्राप्त किया गया था.
उक्त मामले की जाँच तत्कालीन एसडीएम उदयपुर आर.के.तम्बोली के द्वारा की गई और तत्कालीन नयब तहसीलदार आर.के. श्याम के माध्यम से उदयपुर थाने में 24 जून 2017 को आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया था. जिसके बाद विशेष अनुसंधान दल द्वारा मामले की जांच की गई मामले में आरोपीयो के खिलाफ धारा 420,467,468,471,120 बी भा.द.स. के मामला पंजीबद्ध किया गया था. मामले की जांच में अनुसंधान दल को आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हुए जिसके आधार पर दोनों की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है. आरोपी द्वारा मुआवजे की राशी शिवनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा कराई गई थी और उसके ब्याज का दुरुपयोग किया जा रहा था. लिहाजा उक्त खाते को भी होल्ड करा दिया गया है.