6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस तलाश रही कानूनी विकल्प

रायपुर. राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दो, जिसके बाद कांग्रेस की 138 साल पुरानी पार्टी को जोरदार झटका लगाना, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और चार बार के सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी जिनकी लोकसभा ने सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस बीजेपी दफ्तर के बाहर खूब प्रदर्शन किए दफ्तर में लगे बैनर पोस्टर में काली स्तुति गई। जिसके बाद आक्रोशित होकर बीजेपी युवा मोर्चा कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हाथापाई और पत्थरबाजी भी की।

रायपुर में सबसे पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे और गेट पर लगे पोस्टर पर कालिख से कर पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिली तो सभी कार्यालय पहुंचे और फिर दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। कई पुलिसकर्मियों कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन पर हमला बोला और पथराव कर दिया। इसके जवाब में कांग्रेस भवन से भी पत्थरबाजी हुई सब बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची तब जाकर पत्थरबाजी रोका गया।

अब इस छत्तीसगढ़ में चल रहे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं वे सुबह 9:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे वहां भी हाईकमान से मिल सकते हैं कई आला अधिकारियों से नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है आगे की रणनीति को लेकर की चर्चा की जाएगी कांग्रेस इस वक्त कानूनी विकल्प की तलाश कर रही है इसी पर आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।

क्या कहता है कानून

– जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है।
– आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाने पर सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

इसके अलावा, व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद छह साल की अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

अधिनियम के तहत राहुल गांधी को सांसद के तौर अयोग्य ठहराया गया है लोकसभा सचिवालय ने अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया है जिससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी की सीट वायनाड अब रिक्त हो गई है।

उनकी रिहाई के बाद 6 साल तक अयोग्यता जारी रहेगी, इसका मतलब है कि उन्हें कुल 8 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

जानिए किस मामले में राहुल को मिली सजा

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके बाद बीजेपी विधायक ने मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत सूरत से दोबारा विधायक चुने गए हैं।