लॉक में इन सेवाओं पर होगा पूर्णतः प्रतिबंध… कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर। जिले में लॉक डाउन के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। 22 से 28 जुलाई तक लॉक डाउन होगा।

इन सेवाओं पर होगा पूर्णतः प्रतिबंध-

• नगर पालिका नगर निगम रायपुर तथा नगर निगम बिरगांव क्षेत्र पूर्णतः लॉक डाउन

• समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से किया जाएगा बंद, सभी पदाधिकारी अपने घरों से करेंगे काम

• जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं होंगी बंद

• आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आवागमन को छोड़कर दोनों नगर निगमों की सभी सीमाओं को किया जाएगा सील

• प्रतिबंधित क्षेत्रों की सभी दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियां होंगी बंद

• नगर पालिक निगम रायपुर व बिरगांव अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण, श्रम कार्यों को शर्तों के अधीन होगी छूट

• ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले सभी संस्थान इकाइयों को प्रतिबंध से रहेगी छूट

• सभी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को आम जनता के लिए किया गया बंद

• विदेश से आने वाली सभी नागरिक अथवा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वॉरेंटाइन पर बरती जाएगी सख्ती

• क्वारंटाइन के नियमों पर किसी भी तरह की चूक होने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी

• सभी नागरिकों को घर मे रहना होगा अनिवार्य, अतिआवश्यक घरों से बाहर निकलने पर कोविड-19 के नियमो का करना होगा पालन