अम्बिकापुर..(उदयपुर/क्रांति रावत).. सरगुज़ा कलेक्टर के निर्देशानुसार माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय किए गए खाली बारदानों का शत प्रतिशत उठाव किया जाना है। इस निर्देश के बाद भी उचित मूल्य दुकान संचालक मानपुर एवं झिरमिटी के द्वारा खाली बारदाना उपलब्ध नहीं कराए गए। इस कारण दोनों दुकान संचालकों को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। संचालकों के द्वारा न तो बारदाना उपलब्ध कराया गया और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया।
ऐसी स्थिति में उक्त दोनों उचित मूल्य दुकान मानपुर और झिरमिटी का संचालन प्राधिकार एसडीएम उदयपुर प्रदीप साहू के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.. और समझाइश दी गई है कि यदि शत-प्रतिशत बारदाना उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।