मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य.. राज्य शासन द्वारा लगाया जा रहा जुर्माना..

रायपुर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों के पालन हेतु अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में अब सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और सड़कों में मास्क या फेसकवर का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वालों पर 100 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा। शासन ने दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया है।

मास्क पहनना या चेहरा ढकना होगा जरूरी..

स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 का प्रसार रोकने रक्षात्मक उपायों को अपनाना और इनका पालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य घोषित किया है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाली जगहों और गलियों में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क या फेसकवर लगाना अनिवार्य किया है। सभी कार्यस्थलों तथा फैक्ट्री आदि में काम करने वालों को भी मास्क या फेसकवर लगाना अनिवार्य है। दो पहिया या चार पहिया वाहन से यात्रा करने वालों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा।

चेहरा ढंकने के लिए डिस्पोजेबल या कपड़े के मास्क का उपयोग किया जा सकता है। फेसकवर या मास्क उपलब्ध नहीं होने पर गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि से मुंह एवं नाक ढंका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कपड़े के मास्क, फेसकवर, गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को दोबारा उपयोग करने के पहले साबुन से अच्छी तरह साफ करने कहा है। विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया है।

होम-क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्यतः करने कहा गया है। सभी दुकानदारों और व्यवसायिक संस्थानों को शारीरिक-सामाजिक दूरी संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करने कहा गया है।

उल्लंघन करने वालों को देना होगा जुर्माना..

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम-1987 के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेसकवर नहीं लगाने या वहां थूकते पाए जाने पर एक सौ रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में शारीरिक-सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन पर मालिकों पर 200 रूपए का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। होम-क्वारेंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर एक हजार रूपए जुर्माना किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार या सहायक उपनिरीक्षक के समकक्ष या ऊपर के अधिकारियों द्वारा ही इन जुर्मानों की राशि वसूल की जा सकेगी। जुर्माना नहीं पटाने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।