Breaking : सरगुज़ा में कोरोना की नयी गाइडलाइन जारी…. शादी में 50 से ज्यादा नहीं होंगे शामिल… त्यौहार, मेला, सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित… ज्यादा प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा …. पढ़ें पूरी ख़बर

अम्बिकापुर। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला-सरगुजा ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:-

आदेश-

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