जरूरी खबर! जिलेभर में लागू है धारा 144… इन नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. Section 144: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोक सभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 7 मई 2024 को मतदान एवं 4 जून 2024 को मतगणना नियत है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखा जाना है। इसके अतिरिक्त चूंकि पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से भी परामर्श प्राप्त हुआ है कि आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ आपत्तिजनक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ा कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि चुनाव के दौरान अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग भी चुनाव कार्य में बाधा डालने तथा मतदाताओं को भयभीत करने के लिए किया जा सकता है। जिससे सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का वातावरण अशान्त एवं भयाक्रांत हो सकता है। उपरोक्त कारणों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में लोक सभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सके।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया है।

बिना अनुमति के कोई जुलूस सभा रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। (अपवाद जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध, विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।) कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर जिले के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील, जनपद पंचायत के परिसर के बाहर न तो भीड़ इकट्ठा होगी न ही धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के अन्तर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस एवं धरना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े सक्षम अधिकारी को लिखित में देकर उनसे अनुमति प्राप्त करेगा। विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनीतिक दल, व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस का आयोजन किया जा सकेगा। कोई भी राजनैतिया वल या व्यक्ति भनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमन्तमाध्जुलूस में उपयोग करेगा। चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है।

यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 (2) के अन्तर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। यह आदेश 16 मार्च 2024 को शाम 04:00 बजे से 07 जून 2024 (गणना के तीन दिन बाद तक) को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में प्रभावशील होगा।

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