कोविड अस्पतालों उपचार हेतु जगह नहीं!. COVID-19 के उपचार हेतु निजी अस्पतालों को आदेश.. मरीज को उठाना होगा इलाज का व्यय..

रायपुर. प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में तीन निजी अस्पतालों को कोविड-19 के उपचार हेतु आदेश पारित किया है. जिन अस्पतालों को लिए यह आदेश दिया गया है उनमें अपोलो अस्पताल बिलासपुर, एमएमआई रायपुर और बालको रायपुर शामिल है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत कहा गया की वर्तमान में इन अस्पतालों में कोविड-19 की जांच की जा रही है तथा इन अस्पतालों में जांच उपरांत पाए गए कोविड-19 के संकरित मरीजों को भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही यह भी कहा गया की भर्ती हुए मरीज के इलाज काव्य मरीज स्वयं उठाएगा.

COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश..

  1. राज्य में संचालित निजी चिकित्सालयों मे COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु आवेदन किया गया जिसके परिपेक्ष में निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की गई।
  2. चिकित्सालयों में ऐसे मरीजों की भर्ती की जाए जो निजी चिकित्सालयों में COVID-19 का उपचार चाहते हैं एवं उपचार का सागर रोहित मरीज द्वारा ही वहन किया जायेगा।
  3. निजी चिकित्सालयों मे भर्ती होने के संबंध में निर्णय मरीज तथा निजी अस्पताल प्रशासन के परस्पर सहमति के पश्चात ही होगा।
  4. किसी भी लैब/अस्पताल से COVID-19 जॉब में पाजिटिव पाए गए मरीज की जानकारी सर्वप्रथम IDSP SSU को प्रदान की जाए।
  5. हॉस्पिटल वर्टिकल द्वारा उक्त पॉजिटिव मरीजों को जिला वार अस्पतालों में उपचार हेतु मरीजों की सूची तैयार की जावेगी।
  6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सर्विलेंस अधिकारी द्वारा गरीज के निवेदन के आधार पर निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी राज्य स्तर को प्रेषित करेंगे एवं राज्य स्तर से अस्पताल में भर्ती की सूची आरी की जायेगी।
  7. मरीज को 108/ शासकीय/ निर्धारित एम्बुलेंस के माध्यम से उक्त निजी अस्पताल भेजा जावेगा एवं Hospital
    Allocation की जानकारी 1 घंटे के भीतर राज्य स्तर के निर्धारित Hospital Vertical को दी जानी होगी।
  8. उक्त पॉजिटिव मरीज अथवा उनके परिजन द्वारा COVID-19 का उपचार निजी अस्पताल में कराये जाने के अनुरोध पर
    निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर सहमति ली जाये।
  9. निजी अस्पताल में COVID-19 मरीजो की भर्ती प्रक्रिया तथा विभाग से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया जावेगा।
  10. मरीज का Contact Tracing जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला सर्विलेंस अधिकारी/ जिले के सर्विलेंस दल द्वारा किया जायेगा।
  11. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति लेने वाले प्रत्येक निजी अस्पतालों को एक नोडल अधिकारी नामांकित करना होगा एवं प्रतिदिन दैनिक रिपोर्ट समय पर भेजने हेतु उत्तरदायी होंगे।

12. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों को प्रतिदिन COVID-19 उपचार हेतु भर्ती मरीजों की सूची, नए मरीज एवं डिस्चार्ज किये गये मरीज की अद्यतन स्थिति निर्धारित प्रपत्र में 1DSP SSUI राज्य स्तर के निर्धारित Hospital Vertical को प्रेषित किया जाना होगा।

  1. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा infection Prevention हेतु ICMR/ राज्य शासन से जारी संक्रमण रोधी सभी दिशा-निर्देशों / SOP/ Protocol का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  2. किसी भी स्थिति में COVID-19 पॉजिटिव मरीजों को अन्य मरीजों से पृथक रखा जाये तथा अन्य मरीज़ एवं स्टाफ को COVID-19 संक्रमण से बचाया जाना होगा।
  3. अस्पताल के अन्दर किसी स्टाफ पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित अस्पताल द्वारा Contact Tracing कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाना होगा।
  4. चिकित्सालय में कार्यरत समस्त चिकित्सक एक अन्य स्टाफ हेतु क्वारेटीन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है जिसका सम्पूर्ण व्यय निजी चिकित्सालय द्वारा वहन किया जायेगा।
  5. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन द्वारा जारी COVID-19 संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।