Chhattisgarh News: प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग… नौ दुकानों पर अर्थदंड की कार्रवाई

कोरबा। प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय व उपयोग पर नगर निगम अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को दर्री क्षेत्र की 11 दुकानों में कार्रवाई करते हुए सामाग्रियां जब्त की गई और नौ हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही हिदायत दी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग न करें।

निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामाग्री से निर्मित कैरीबैग, डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, उपयोग, भंडारण आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय उपयोग पर कार्रवाई करने के अधिकारियों से कहा है और निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निगम अमले ने दर्री क्षेत्रांतर्गत जेलगांव चौक, सरदार पटेलनगर, लाटा, अयोध्यापुरी मुख्य मार्ग, जमनीपाली बस स्टैंड व एनटीपीसी गेट क्षेत्र में स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान 11 दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि पाए जाने पर सामान जब्त कर अर्थदंड लगाया गया। आयुक्त पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, बाजार जाते समय कपडे? से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से भी कहा है कि अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भंडारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई की जा रही है।