रायगढ़। जिले के छाल थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एसईसीएल (SECL) की खदान क्षेत्र में कार्यरत एक ठेका कंपनी के मजदूरों और वाहन चालकों से कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही थी। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए छाल थाना पुलिस ने गुरुवार की देर शाम 12 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई आर.के.एस. ठेका कंपनी के वाहन चालक बाबूदास महंत की लिखित शिकायत के बाद की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर हर महीने कर्मचारियों और ड्राइवरों से अवैध धन उगाही करते थे।
शुक्रवार को पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस गंभीर शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानून का शिकंजा कसते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 308(2) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले में पुलिस ने अजय सिंह ठाकुर, बलिन्द्र सिंह, बोधन चौहान, रामकुमार जांगड़े, पुष्पलदास महंत, संजय पटेल, देवेंद्र कर्ष, चूड़ामणि राठिया, ऋतुराज सिंह, दुर्गा डनसेना, नरेंद्र निषाद और घनश्याम डनसेना को नामजद आरोपी बनाया है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायती पत्र और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है, और विवेचना के दौरान जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
