कोरोना का संक्रमण टला नहीं, सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी.. दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति..

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कार्यालय के आदेश अनुसार 27 मई 2021 के माध्यम से कबीरधाम जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित करते हुए कबीरधाम जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किए गए है। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
    

कलेक्टर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालय के आदेश क्रमांक अनुसार 16 मई 2021 सहपठित आदेश दिनांक 27 मई 2021 को अधिक्रमित करते हुए आदेश जारी किए है। आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

कोचिंग क्लासेस, ग्रामीण हाट बाजार, चौपाटी सहित सभा, रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंध

 जारी आदेश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉॅल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चौपाटी एवं बाजार जैसे स्थल नहीं खुलेंगे। ग्रामीण हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।

अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मण्डी को संध्या 6 बजे तक खोलने की अनुमति हैं।

होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित

जारी आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे।

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र में शामिल होने की अधिकतम संख्या 25, कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

जारी आदेश में बताया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित करने की अनुमति होगी। विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 रहेगी।  विवाह कार्यक्रम हेतु संबंधित तहसीलदार से विधिवत अनुमति अनिवार्य होगी।

विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। होटल, मैरिज हॉल संचालक द्वारा शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची संधारित की जावेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 रहेगी।

आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने अनिवार्य होगा। अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर अन्य किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।

शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा बैंक में प्रवेश के पूर्व 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य

प्रतिदिन संध्या 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यु लागू

अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले

कबीरधाम जिले में एन्ट्री से पहले दिखाना होगा दो डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र या 96 घंटे का निगेटिव रिपोर्ट

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर की जाएगी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही