CG Sahayak Shikshak Bharti: 6 महीने से स्कूलों में पढ़ा रहे सहायक शिक्षक जल्द नौकरी से निकाले जाएंगे, High Court के फैसले के बाद अब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही बड़ी बात

रायपुर: CG Sahayak Shikshak Bharti: पिछले 6 महीने से शासकीय स्कूलों में पदस्थ बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बीएड प्रशिक्षित को भी सहायक शिक्षक पद पर आवेदन करने की छूट दी थी। लेकिन, 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद नौकरी जाने के भय से सभी अवसाद में हैं। 2021 के बाद से नियुक्त हुए बीएडधारी Assistant Teacher को हटाने का निर्णय लिया गया हैं। जिससे करीब 4 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इनकी मांग है कि, उनकी नियुक्ति को यथावत रख DELD का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। जिससे किसी के भविष्य के साथ गलत न हो। इनका कहना हैं कि, 6 महीने सेवा देने के बाद नियुक्ति को निरस्त करना सही नहीं हैं।

इसे भी पढ़िए – छत्तीसगढ़ में अब तक जारी नहीं हुआ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट… लेकिन इस छात्रा ने साढ़े 4 हजार रूपये देकर अपना रिजल्ट देख लिया.. पूरा मामला जानकार चौंक जाएंगे आप…

दरअसल, पिछली सरकार के दौरान 4 मई 2023 को लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा हुई थी और 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी की गई। 11 अगस्त 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया। इसके बाद डीएड डिग्री धारकों ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि, प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ D.Ed पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 6 महीने की सेवा के बाद पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।

इसे भी पढ़िए – Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए काम की ख़बर! इस तारीख तक करें आवेदन, जानिए प्रोसेस और नियम

इधर, शालेय शिक्षक संघ के साथ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से नौकरी बचाने की गुहार लगाई हैं तो दूसरी ओर डीएलएड शिक्षक बीएड के डिग्री धारी शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर D.El.Ed की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी देने की अपील की हैं। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना हैं कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

इसे भी पढ़िए – छत्तीसगढ़: शराब प्रेमियों के लिए बुरी ख़बर, 48 घंटे तक बंद रहेगी शराब दुकान; जानिए वजह

वहीं, हाईकोर्ट से इस फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का कहना हैं कि, उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई। वे छह-छह महीने से अलग-अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। अचानक नौकरी जाने से बड़ी समस्या होगी। उन्होंने मांग की कि, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रखा जाए। इसके साथ ही उन्हें नौकरी में यथावत रखा जाए।

इन्हें भी पढ़िए – Lok Sabha Election: अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी कर सकेंगे वोट

CG 10th,12th Result: इस दिन होगी 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, बोर्ड के सचिव ने बताया जानकारी, स्टूडेंट्स ऐसे करें चेक अपना Result