मीडियाकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले गिरफ़्तार.. एक नाबालिग भी शामिल

रायपुर। मीडियाकर्मी अश्वनी मिश्रा ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह छत्तीसगढ प्रेस रजबंधा मैदान में प्रोडक्सन मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह 02 जुलाई की रात 08 बजे से ड्युटी में तैनात था। प्रेस के अंदर गर्मी होने एवं घर से फोन आने पर प्रेस के सामने बाहर निकल कर बात कर रहा था। तभी 03 व्यक्ति एक मोटर सायकल में बैठकर नवभारत प्रेस की ओर से आये और प्रेस से लगे सुलभ काम्पलेक्स के सामने रूके उसमें से 01 व्यक्ति उसके पास आया और राजा तालाब जाने का रास्ता पूछा अश्विनी मिश्रा द्वारा मरहीमाता की ओर से एवं नवभारत प्रेस की ओर से जाने का रास्ता बताया गया।

फिर उसके द्वारा राजा तालाब जाने का सरल रास्ता पूछने पर मरहीमाता की ओर से जाने हेतु बोला। जाने हेतु बोलने के बाद भी वह व्यक्ति सामने खडा रहा अश्विनी मिश्रा द्वारा जाने को कहने पर व्यक्ति द्वारा हमें यहा से भगा रहे हो बोलकर गाली गलौच करने लगा और अपने पास रखे धारदार चाकू से जान से मारने की नियत से अश्विनी मिश्रा पर वार किया। जिससे अश्विनी मिश्रा द्वारा बीच बचाव किये जाने पर चाकू उनके दाहिने पैर के जांघ में लगा खून निकलने लगा। अश्विनी मिश्रा बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा जिस पर प्रेस के कर्मचारी लच्छू भोई और रघू साहू आये कर्मचारियों को देखकर तीनो व्यक्ति अपने मोटर सायकल में बैठकर नवभारत प्रेस की ओर भाग गये तीनो लडकों का उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होगा। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 77/20 धारा 294, 307, 324, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

चाकू से वार कर जानलेवा हमला करने की घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली डीसी पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन नसर सिद्धकी, थाना प्रभारी तेलीबांधा रमाकांत साहू, थाना प्रभारी मंदिर हसौद सोनल ग्वाला, थाना प्रभारी विधानसभा अश्वनी राठौर, थाना प्रभारी मौदहापारा रामचंद्र साहू, तथा सायबर सेल की टीम को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगभग 40 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक विशेष टीम का गठन किया जाकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर प्रार्थी से घटना, आरोपियों के हुलियों व उनके मोटर सायकल के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का भी अवलोकन किया गया। तरीका वारदात के आधार पर इस तरह के अपराध कारित करने वाले आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी तस्दीकी किया जाकर उनसे भी घटना के संबंध में पूछताछ किया गया।

इसी दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को तालाब पार मौदहापारा निवासी मोह. बबलू खान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके आधार पर टीम द्वारा बबलू खान को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी अपचारी बालक के साथ मिलकर पअश्विनी।मिश्रा को चाकू मारने की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम द्वारा घटना में शामिल अपचारी बालक को भी पकड़ा गया। आरोपी/अपचारी ने पूछताछ में बताया कि वे लोग अश्विनी मिश्रा को अकेला देखकर उसका मोबाईल लूटने की कोशिश कर रहे थे। परंतु अश्विनी मिश्रा द्वारा बीच बचाव करने पर वे लोग आवेश में आकर उस पर चाकू से वार कर दिये थे। अश्विनी मिश्रा द्वारा शोर मचाने एवं अन्य लोगों के आ जाने से आरोपी/अपचारी वहां से भाग गये। मोटर सायकल में सवार तीसरे अपचारी बालक को आरोपी/अपचारी घर छोड़ने के बहाने मोटर सायकल में बैठाकर ले गये थे तथा उस अपचारी को घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। आरोपी/अपचारी की निशानदेही पर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार चाकू एवं मोटर सायकल जप्त किया गया है। आरोपी/अपचारी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी-

  1. मो. बबलू खान पिता मो. स्माईल, उम्र 19 साल, निवासी तालाब पार मौदहापारा रायपुर।
  2. एक अपचारी बालक।