होली के दिन अवैध शराब और ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरुपयोग पर होगी कार्यवाही…

अम्बिकापुर 13 मार्च 2014

 

  • होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील
  • अवैध शराब और ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग पर होगी कार्रवाई
  • शांति समिति की बैठक संपन्न

 

सरगुजा जिले की गौरवशाली समरसता की परम्परा के अनुसार होली का त्यौहार 17 मार्च, सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से तथा लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर आचार संहिता के दायरे में रहकर त्यौहार मनाने की अपील जिला स्तरीय शांति समिति ने की है। पुलिस अधीक्षक श्री सुन्दरराज पी. की अध्यक्षता एवं अपर कलेक्टर श्री एन.एन. एक्का की सहअध्यक्षता में प्रमुख अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों की आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक संपन्न हुई।

शांति समिति ने लोगों से अपील की है किसी पर उसकी इच्छा बगैर रंग न डालें। समिति ने लोगों से रंग-गुलाल को छोड़कर अन्य किसी भी हानिकारक पदार्थ से होली न खेलने का आग्रह किया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि असामाजिक तत्वों, जबरिया चंदा वसूली करने वालों, दुपहिया गाड़ियों मे तीन सवारियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। चैराहों और नाकों सहित मार्गों पर वाहन चालकों की जांच शराब पकड़ने वाली मशीन से की जायेगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निर्धारित मानक और समय-सीमा में ही करने की अपील की गई है साथ ही लाउड स्पीकर के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है।  नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि होली के दिन अतिरिक्त एक घण्टे जल प्रदाय किया जाए। आबकारी अधिकारी ने बताया कि 17 मार्च को सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। यात्री वाहनों के ड्राईवर एवं परिचालकों को नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की समझाईश दी गई तथा उनके सम्पर्क नंबर वाहन में अनिवार्य रूप से लिखने के निर्देश दिए गए।

अपर कलेक्टर श्री एक्का ने शांति समिति की बैठक में होली त्यौहार की चर्चा के दौरान होलिका दहन करने वालों से आग्रह किया गया है कि वे बिजली तार के आसपास और डामर रोड पर होली न जलायें। अपर कलेक्टर ने कहा है कि होलिका दहन और रंग के दिन हुड़दंगबाजों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। होली के दिन मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त गश्त की जायेगी। उन्हांेने अवैध शराब एवं आसपास के क्षेत्रों से आने वाली कच्ची शराब बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने कहा कि शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। इसी तरह किसी महिला या लड़की पर जबरिया रंग लगाने वालों के खिलाफ छेड़खानी के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। किसी प्रकार की आगजनी की घटना की रोकथाम के लिये फायरब्रिगेड तैनात रहेगा। हानिकारक पदार्थों जैसे कीचड़, तारकोल, पेण्ट, कोयला इत्यादि का इस्तेमाल न किया जाये। होली के अवसर पर वाहनों पर तीन सवारी, शराब या अन्य नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। होलिका दहन के आसपास अश्लील गीतों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चैराहों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ मशीन से जांच की जायेगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम और विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर संपर्क करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्व से बेहतर व्यवस्था की जाएगी एवं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। होली पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाये रखने के लिये मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी नियमित तौर पर गश्त करेंगे। सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल करने और थानेदार संबंधित क्षेत्र के नागरिकों की बैठक लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बैठक मे उपस्थित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से आग्रह किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन को सहयोग करें। श्री सुन्दरराज पी. ने होली पर मुखौटा नहीं लगाने का आग्रह किया है। इसी तरह जबरन चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। एस.पी ने थानेदारों को अवैध रूप से शराब का भण्डारण करने वालों और दो पहिया वाहन में 3 सवारी बैठकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने कहा।