सरगुजा जनसंपर्क कार्यालय के समाचार

पंचायत शिक्षकों को शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान देने संबंधी मार्गदर्शन


  अम्बिकापुर 24 दिसम्बर 2013/ 

   जिला पंचायत सरगुजा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामनुजगंज जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षक पंचायत संवर्ग कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को 1 मई 2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान एवं भत्ते स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि शिक्षक पंचायत संवर्ग की सेवाकाल की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। शिक्षक पंचायत संवर्ग से आशय है व्याख्याता पंचायत, शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक पंचायत। इन पदों में प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सेवाकाल की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए बताया गया है कि यदि कोई शिक्षक पंचायत संवर्ग कर्मचारी की नियुक्ति अप्रैल 2004 में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर हुई है तो 1 मई 2013 को उसकी कुल सेवावधि 9 वर्ष होगी।
शासकीय शिक्षकों को मूल वेतन के अतिरिक्त जो मंहगाई भत्ता प्राप्त होता है, उसी दर से मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग को भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी। पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारण के लिए 1 मइ्र 2013 की स्थिति में 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची 2 में उल्लेखित प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। यदि शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी की कुल सेवा अवधि पर प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण सेवा के लिए एक वार्षिक वेतनवृद्धि का वेटेज दिया जाएगा, किन्तु किसी भी प्रकार का कोई एरियर्स देय नहीं होगा। पुनरीक्षित वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर शासकीय शिक्षकों की भांति मूल वेतन एवं गे्रड वेतन पर 3 प्रतिशत होगी।
पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग की 1 मई 2013 के बाद 1 जुलाई 2014 को वेतनवृद्धि की तिथि होगी तथा इसके पश्चात प्रति वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। वर्तमान में ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिनकों 7 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, यदि उनकी कुल सेवा अवधि आठ वर्ष या उससे अधिक है, तो वे जिस वर्ग में कार्यरत हैं, उस पद का पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिनकों 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है। उन्हें भी जिस वर्ग में कार्यरत है, उस पद का पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग कर्मचारियों द्वारा निम्न पद पर रहते हुए जिला एवं जनपद पंचायतों से अनुमति प्राप्त उच्च पद पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए नियुक्त हुए हैं उनकी सेवा की गणना निम्न पद पर कार्यरत अवधि से नहीं की जाएगी। नवनियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवा की अवधि की गणना की जाएगी। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा व्याख्यता पंचायत शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक पंचायत कर्मचारियों के 8-9 वर्ष, 10-11 वर्ष, 12-13 वर्ष एवं 14-15 वर्ष पूर्ण करने पर संबंधितों को दिए जाने वाले वेतन की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपदों के सीईओ एवं बीईओ को निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर की गई कार्रवाई से जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

आदिवासी विकास परियोजना क्रियान्वयन समिति की बैठक 27 दिसम्बर को 
अम्बिकापुर 24 दिसम्बर 2013/  

कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर की परियोजना क्रियान्वयन समिति की बैठक 27 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।   एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर के परियोजना प्रशासक ने सभी कार्य एजेंसियों को 26 दिसम्बर तक एजेण्डा की जानकारी विशेष वाहक द्वारा कार्यालय में उपलब्धकराने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने कहा है।
बैठक में वर्ष 2013-14 के पूर्व विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं पहाड़ी कारेवा विकास मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य जो वर्तमान में अपूर्ण है एवं प्रगति पर चल रहे कार्यों की कार्यवार प्रगति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की बैठक 26 दिसम्बर को
    अम्बिकापुर 24 दिसम्बर 2013/   

जिला पंचायत सरगुजा की सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की बैठक 26 दिसम्बर को अपरान्ह 4.15 बजे से जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय अम्बिकपुर में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधित विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु चर्चा की जाएगी। सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति के सचिव ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

वाहन स्वामी को दस्तावेज एवं वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश
    अम्बिकापुर 24 दिसम्बर 2013/  

पंजीयन प्राधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अम्बिकापुर श्री एस.के कंवर द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 15/बी-3216 स्काॅर्पियों के पंजीकृत वाहन स्वामिनी श्रीमती शोभा गुप्ता पिता श्री आर.आर. प्रसाद डी-13 शैलेन्द्र नगर रायपुर तथा अस्थायी पता द्वारा श्री विनोद गुप्ता पिता श्री जे.पी. गुप्ता वार्ड क्र. 8 पटपरिया अम्बिकापुर जिला सरगुजा को वाहन एवं वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा दी गई थी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि वाहन स्वामी द्वारा आज पर्यन्त न तो वाहन का भौतिक सत्यापन कराया गया है और न ही वाहन का मूल दस्तावेज निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है। आरटीओ ने वाहन स्वामी से सात दिवस के भीतर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के समक्ष वाहन के मूल दस्तावेज एवं वाहन भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं करने पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55(5) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण
सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 6 लाख स्वीकृत
    अम्बिकापुर 24 दिसम्बर 2013/   

कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना के तहत जनपद पंचायत सीतापुर के ग्राम पंचायत भुसू में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 6 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण एजेंसी का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को प्रथम किस्त के रूप में 2 लाख 70 हजार रूपए पुनराबंटित करते हुए कार्य समय-सीमा के अंदर गुणवत्तायुक्त तरीके से करने के निर्देश दिए हैं।