रायपुर : शिक्षित बेरोजगारों के हित में राज्य सरकार ने लिया फैसला : सीधी भर्ती पदों में भर्ती में एक बार के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का आदेश जारी

राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली आगामी भर्ती में केवल एक बार के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश कल यहां जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा केबिनेट में इस महीने की बारह तारीख को यह निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुरूप अब राज्य के स्थानीय निवासी इन पदों के लिए अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा तक आवेदन कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल 27 सितम्बर को यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से परिपत्र में इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित प्रदेश सरकार के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 15 जून 2003 के परिपत्र में सीधी भर्ती के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गयी थी। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में अब यह निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में एक बार के लिए पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाए। सभी विभागों को सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली आगामी भर्ती में इस निर्णय का पालन करने के निर्देश परिपत्र में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जाए। विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेंगी, लेकिन ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये निर्देश लागू नहीं होंगे।