फटाफट न्यूज की खबर का असर..कलेक्टर ने पशुधन बीमा के लिए दिए निर्देश

पशु पालक उठायें पशुधन बीमा का लाभ-कलेक्टर 
अम्बिकापुर
जिले में पशुधन बीमा योजना के तहत एक वर्ष में मात्र 58 पशुओ का बीमा किये जाने और पशु विभाग के उदासीन रवैईये की खबर को फटाफट न्यूज में प्रमुखता से प्रकाशित करने के आड़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने पशु विभाग की बैठक आयोजित कर पशु पालको को पशु बीमा के लिए जागरुक करने के निर्देश दिए है, इस बैठक में पशुधन बीमा योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारिया भी दी गई, गौरतलब है की बीते 23 फरवरी को फटाफट न्यूज में जिले में पशुओ के बीमा के आंकड़ो को लेकर चिंता जताई गई थी जिसके बाद जिला सरगुजा कलेक्टर ने विभाग को निर्देश जारी किये है।
शासन द्वारा पषुपालन से जुड़े कृषकों के पषुधन को प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना आदि कारणों से होने वाले मृत्यु की क्षतिपूर्ति को दृष्टिगत रखकर पषुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीमा कराये गये पषुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर पषुपालकों को बीमा की राषि दी जाती है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले के पषुपालकों से पषुधन बीमा का लाभ उठाने हेतु पषुओं का बीमा कराने का आग्रह किया है।
उप संचालक पषु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.बी. सिंह ने बताया है कि पषुधन बीमा योजनान्तर्गत एक परिवार के अधिकतम 5 उन्नत, स्वदेषी अथवा शंकर नस्ल के गौवंषीय दुधारू पषु एवं गधा, घोड़ा, ऊॅट, बैल, भैसा आदि भारवाही पषुओं का बीमा करवाने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है। बकरी, भेंड़, सुकर आदि पषुओं के लिए अनुदान का लाभ अधिकतम पांच पषु इकाई तक दिया जा सकेगा।
बीमा के लिए पषुओं की आयु का निर्धारण
उप संचालक ने बताया है कि पषुधन बीमा योजना अन्तर्गत 1 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए यूनाईटेड इण्डिया इष्योरेंस कम्पनी को निर्धारित प्रीमियम राषि तथा अनुदान प्रावधान के साथ अधिकृत किया गया है। पषुधन बीमा के लिए पषुओं की आयु निर्धारित की गई है। दुधारू गाय की आयु 3 से 10 वर्ष, दुधारू भैंस की आयु 4 से 12 वर्ष, भारवाही पषु गधा, घोड़ा, बैल के लिए आयु 2 से 12 वर्ष तथा बकरी भेड़, सुकर तथा खरगोष के लिए आयु 1 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।
बीमा हेतु आवष्यक दस्तावेज
बीमा के आवष्यक दस्तावेज हेतु पषु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पषु पालक के आधार कार्ड की फोटो कापी, आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता की जानकारी, राषन कार्ड की फोटोकॉपी, बीपीएल वर्ग के लिए बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी की आवष्यकता होती है। यदि बीमित पषु के कान का बिल्ला गुम जाता है तो 24 घंटे के भीतर इष्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि से नया बिल्ला लगाने हेतु सम्पर्क करने कहा गया है।
पशु मृत्यु पर क्लेम
बीमित पषु की मृत्यु की सूचना दूरभाष पर, वॉटसएप अथवा एसएमएस के द्वारा तत्काल बीमा कम्पनी के एजेन्ट को तथा पषु चिकित्सक को देने कहा गया है। पषु पालक द्वारा बीमित मृत पषु को बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के लिए सूचना देने के समय से 24 घंटे तक सुरक्षित रखना है। इष्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, मृत पषु के मालिक के साथ फोटो, अधिकृत पषु चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण का रिपोर्ट, कान का बिल्ला, कान सहित बीमा कम्पनी में जमा कराना, दावा-पत्रक को पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना तथा पषु मालिक के आधार कार्ड एवं बैंक के आईएफएससी कोड की जानकारी देने कहा गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी समीप के पषु चिकित्सालय अथवा पषु औषधालय से प्राप्त की जा सकती है।