परीक्षाओ को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध

सूरजपुर
आगामी शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है तथा परीक्षा की तैयारियां विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में आम जनों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में किया जा रहा है उंची आवास से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था, अस्पताल या घर में हो उन्हें अत्यधिक परेषानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती। जिसके संबंध में कलेक्टर सूरजपुर जी.आर.चुरेन्द्र के द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेष दिनांक 30/06/14 तक सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में लागू रहेगा।
उक्त आदेष के परिपालन में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रखर पाण्डेय के निर्देष पर आज पुलिस कन्ट्रोल रूम सूरजपुर में एडिषनल एसपी मनीषा ठाकुर के द्वारा सूरजपुर के सभी लाउड स्पीकर, डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर लाउड स्पीकर एवं डी0जे0 के उपयोग संबंधी आवष्यक निर्देष दिया।इस दौरान एडिषनल एसपी मनीषा ठाकुर के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने से पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेने, किसी कार्यक्रम हेतु जब कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर या डी.जे. की बुकिंग हेतु आता है उनसे रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने हेतु बाध्य नहीं करेगा इस हेतु कलेक्टर सूरजपुर के आदेष की प्रति दिखाकर उनसे इस संबंध में एक एग्रीमेंट कराने, आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में न बजाने, रात्रि 10.00 बजे के बाद यदि किसी आयोजन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जावेगा उन डी.जे. संचालकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने, यदि किसी बारात, विवाह के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने हेतु बाध्य किया जाता है तो संबंधित डी.जे. या लाउड स्पीकर संचालकों को उसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम सूरजपुर के फोन नंबर 07775-266501 पर देते हुये संबंधित के विरूद्व रिपोर्ट करने हेतु निर्देषित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल.धृतलहरे के द्वारा संचालकों को किसी भी परीक्षा केन्द्र की ओर लाउड स्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण नहीं करने, रात्रि 10 बजे के बाद किसी डी.जे. या ध्वनि प्रदूषण करने पर उनके सामान जप्त करने की जानकारी दी। बैठक में उपस्थित लाउड स्पीकर एवं डी.जे. संचालकों के द्वारा जिला एवं पुलिस प्रषासन के द्वारा इस प्रयास को बेहतर होना बताया। बैठक में एसडीएम जे.आर.भगत, थाना प्रभारी सूरजपुर मानकराम कष्यप सहित सूरजपुर के सभी लाउड स्पीकर एवं डी.जे. संचालक उपस्थित रहे।