छः माह में बंद हो सकती है चिरमिरी की खदान.. SECL को मिला अल्टीमेटम

शहर के एसईसीएल के भूमिगत खदानों की समिक्षा बैठक कर ली जानकारी 
भारत सरकार की अधिरोपित 20 शर्तों का सही परिपालन नहीं करने पर जताई नराजगी
छः माह का दिया अल्टीमेटम नहीं तो संचालित खदाने होंगी पूर्णतः बंद
कोरिया 
चिरिमिरी से अंकुश गुप्ता 
शहर में संचालित एसईसीएल की भूमिगत व् खुली खदानों की सही जानकारी से मुख्तिब होने के लिए एवं शहर की कुल 989.400 हेक्टेयर में भारत सरकार की अधिरोपित 20 शर्तों के परिपालन की सतत् निगरानी के लिए माननीय उच्च न्ययालय के आदेश पर गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष व् छःग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंधक संरक्षण अधिनियम के नोडल अधिकारी मुदित कुमार सिंह.सरगुजा वन व्रत के मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार,कोरिया जिले के Dfo.इमो. केमसु .एओ एवं सदस्य और याचिकाकर्ता रतन कुमार जैन, एसईसीएल चिरमिरी के मुख्य महाप्रबंधक के सामल,चिरमिरी खुली खदान व् भूमिगत खदान के उपक्षेत्रिय प्रबंधक सुधीर कुमार,एसईसीएल चिरमिरी माइनिंग अभियंता अक्षय बापट की उपस्थिति में सभी 20 शर्तों के पालन की समिक्षा बैठक संपन्न हुई।
सर्व प्रथम चिरमिरी के मुख्य महाप्रबंधक ने अपनी ओर से सभी 20 शर्तों के पालन के प्रतिवेदन की रिपोर्ट उपस्थित अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की दी उसके पश्चात प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी शर्तों के पालन का सचित्र दिखाया गया वही एसईसीएल के सी एस आर मद के तहत सभी संचलित खदानों के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में निवास रत शहर व् ग्रामवासियों को निःशुल्क गैस वितरण की शर्त पर प्रबंधन ने बताया की अभी तक शहर के कच्चे मकान व् अन्य खामियों के कारण केवल 20 ही कनेक्शन दिए गए है । जिस पर उपस्थित अध्यक्ष मुदित कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा की आप शर्तों के अनुसार स्थानीय गरीबो को पक्के आवास के साथ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए । वही बैठक में उपस्थित समिति के सदस्य रतन जैन ने शर्तों का पालन सही नहीं किये जाने पर कहा की आपके द्वारा वर्ष 1984 से खदानों का संचलन क्षेत्र में किया जा रहा है आपके द्वारा अभी तक कितना रिक्लेमेशन ( ओवर वाडन को समतल कर वृक्ष लगाना और राज्य सरकार को वापिस करना  ) वही इस प्रश्न का भी संतोष जनक उत्तर नहीं मिलने व् कई शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर समिति के अध्यक्ष ने गहरी नराजगी व्यक्त करते हुए सभी शर्तों का पालन करने के लिए एसईसीएल चिरमिरी को अगस्त 2017 तक का समय उपस्थित प्रबंधक की मांग पर दिया और साथ ही यह स्पष्ठ किया की अगर इन छः माह में 20 शर्तों का पालन सही तरीके से नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय न्ययालय के निर्देश अनुसार चिरमिरी की भूमि गत खदान व् चिरमिरी ओसी अर्थात 989.400 हेक्टर में संचलित सभी खदाने बंद कर दी जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी एसईसीएल की होगी, पर्यावरण की कीमत पर खदान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।