सूरजपुर में कंटेनमेंट जोन की भरमार, जानें- प्रशासन किन जगहों को घोषित कर रहा कंटेनमेंट जोन

सूरजपुर. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. जिसमें विकासखंड सूरजपुर तहसील लटोरी अंतर्गत रेशमा सिद्दीकी आरटीआई कॉलोनी बिश्रामपुर, रजनी पैकरा व देवांश 1बी 20 कॉलोनी बिश्रामपुर, देवभूसन डीएमक्यू 40 बिश्रामपुर, स्नेहलता एसईसीएल कॉलोनी, उमा विश्वकर्मा विश्वकर्मा पुस्तक भंडार बिश्रामपुर, जगेश्वर ग्राम सतपता, स्टेफी फिलीक्स डिकुन्हा शांतिनगर बिश्रामपुर, तनीशा लकरापारा बिश्रामपुर, छात्रा मानकुवंर, अंकिता, रानी, अंबिका एक्का, शारदा, किरन, शीला यादव बीएम कॉलोनी बिश्रामपुर, रामबचन सीएचसी हॉस्पिटल के पीछे बिश्रामपुर, प्रदीप कुमार ग्राम शिवनंदनपुर, खुशबू कौर माइनस कॉलोनी, भानुप्रताप आरटीआई 1093 कॉलोनी, सोहन सिंह लकरापारा बिश्रामपुर एवं श्यामा ग्राम सतपता बिश्रामपुर को कोविड संक्रमित पाये जाने पर संक्रमित व्यक्ति के आवास से 100 मीटर के दूरी तक को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है.
 
इसी तरह विकासखंड प्रतापपुर अंतर्गत रविशंकर मंदिर के पीछे मायापुर-1, बबन सोनी, मुरारी सोनी एवं 3 अन्य सदस्य नपं प्रतापपुर वार्ड न. 8, अरुण कुमार 52 वर्ष नपं जरही उर्जानगर मकान न. 328, गुड्डा सतनामी 45 वर्ष जरही वार्ड न.-15 मकान न. 45, दिलीप कुमार गुप्ता प्रतापपुर बिजली ऑफिस के पिछे, सुनिता मिश्रा प्रतापपुर वनखेता मिशन रोड, देवन्ती ग्राम खैराडीह, मास्टर अर्श 11 वर्ष, अक्षय 39 वर्ष, सपना 32 वर्ष मेन रोड ग्राम जगन्नाथपुर, रीना गुप्ता कदमपारा वार्ड न. 12 प्रतापपुर, कु. जिज्ञासा सिंह पिता राजेश सिंह खपरापारा जगन्नाथपुर को कोविड संक्रमित मरीज पाये जाने पर संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है.

कोविड-19 के संक्रमण से बचाय एवं रोकथाम के लिए निवासरत मरीज के घर के 100 मीटर के परीधि तक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कन्टेनमेंट जोन की निगरानी के लिए 24 घंटा 7 दिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे.
   
गौरतलब है कि कन्टेनमेंट जोन में सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा. कन्टेनमेंट जोन मे रहने वाले जो भी व्यक्ति है ये सभी अपने-अपने घरो में ही रहेंगे बाहर के कोई भी व्यक्ति इस कन्टेनमेंट जोन में (कोविड-19 निर्मित शासकीय कर्तव्य में कार्यरत व्यक्ति है उन्हें छोड़कर) सभी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेन्ट जोन में रहने वाले व्यक्तियों को जोन से बाहर निकलना सामान्यतः प्रतिबंध रहेगा. यदि किसी को बाहर से अंदर व अंदर से बाहर जाना है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सीय टीम के सलाह से निर्णय लिया जायेगा तथा उक्त कन्टेनमेट जोन में इससे संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सामाग्री आपूर्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे. कटेनमेन्ट जोन में कार्य करने वाले सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेगें. नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.