Chhattisgarh News: नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर बनाया शारीरिक संबंध, शादी भी तुड़वाई, होने वाले पति को भी धमकाया, अब मिली 20 साल की सजा



जांजगीर-चांपा. जिले के विशेष न्यायाधीश पोक्सो खिलावन राम रिगरी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो चंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के द्वारा नाबालिक को बहला-फुसलाकर उसे पसंद करने का हवाला देते हुए अपने साथ रखने का वादा किया. इस दौरान दिसंबर 2020 के 1 माह पूर्व से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.

इस बीच पीड़िता की सगाई किसी अन्य युवक से तय हो गई. जिसकी जानकारी आरोपी को होने पर उसने उस युवक को फोन से धमकी दिया कि वह पीड़िता से सगाई ना करे. वह पीड़िता को पसंद करता है और बारात लेकर आने पर मारपीट की भी धमकी दी. जिसकी वजह से पीड़िता की शादी टूट गई. तब पीड़िता और उसके परिवार वालों ने 3 दिसंबर 2020 को मूलमुला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.

विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिस पर अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो खिलावन राम रिगरी ने आरोपी करण कुमार रात्रे उम्र 27 साल निवासी ग्राम मुरलीडीह थाना मूलमुला को आईपीसी की धारा 376 (2) (ढ) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 100 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास देने का भी आदेश दिया है.