ठेकेदार के बेटे की हत्या कर शव छुपाने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

  • हत्या कर शव छुपाने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास 
  • पीआईएल परिसर में ठेकेदार के बेटे की हत्या की हुई थी हत्या 
  • आपसी रंजिश व रूपए लेनदेन के विवाद में की गई थी हत्या
  • चांपा थाने में 27 सितंबर 2016 की थी घटना, जिला एवं सत्र सत्र न्यायाधीश का फैसला

जांजगीर-चांपा  – संजय यादव 

 

जिले में आपसी रंजिश व रूपए लेनदेन के विवाद में ठेकेदार के बेटे की हत्या कर शव को गड्ढे में दफन करने वाले दो लोगों को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साक्ष्य छुपाने के लिए 7-7 साल सश्रम कारावास से दण्डित किया है। इसके अलावा न्यायालय ने विवेचना में खामी पर भी गंभीर टिप्पणी की है। दरअसल पीआईएल चांपा के ठेकेदार कुलमणी महापात्र ने चांपा थाने में 27 सितंबर 2016 को अपने पुत्र दिनेश महापात्र के गुम होने की सूचना दर्ज कराई सूचना पर पुलिस ने पतासाजी शुरू की। संदेहियों से पूछताछ में दिनेश के पिता कुलमणी महापात्र के कर्मचारी राजेन्द्र पटेल  सुभाष बिस्वाल के खिलाफ हत्या अपराध दर्ज किया गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि रुपए और व्यक्तिगत विवाद के चलते दिनेश महापात्र को धोखे से पीआईएल के क्रेशर डम्प एरिया के पास ले जाकर हथौड़ा व राड से वार कर उसकी हत्या दोनों ने की है। इसके बाद शव को गड्ढे में दफना दिया गया। उनके इकबालिया बयान के बाद शव बरामद किया गया  और आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश ने कोटाडबरी निवासी राजेन्द्र कुमार पटेल और सुभाष बिस्वाल को धारा 302 के लिए आजीवन कारावास और 2-2 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि अपराधिक षडयंत्र की धाराओं के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास और 2-2 हजार रूपए अर्थदण्ड दिया गया।