सूरजपुर. बुधवार की सुबह ग्राम बड़सरा निवासी सुशीला साहू पति संतोष साहू ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 दिसम्बर की रात 9.30 बजे इसका पति संतोष साहु, ससुर कमलेश साहु एवं सास सुनीता साहु के द्वारा 01 लाख रूपये एवं मोटर सायकल दहेज में मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. तब सुशीला के द्वारा बोला गया कि मैं कहां से लाऊंगी मेरे पिताजी गरीब है.
जिस पर तीनों ने मिलकर सुशीला को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किये, मारपीट का हल्ला सुन कर पास पड़ोस एवं सुशीला के माता-पिता एवं भाई भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे. जिनके साथ ही गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किए. सुशीला की 01 माह की बच्ची कुमारी परी साहू को उसका पति संतोष साहू एवं ससुर कमलेश साहू जमीन में पटक दिये जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 56/20 कायम कर अपराध क्रमांक 135/20 धारा 302, 498(ए), 294, 506, 323, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए थाना प्रभारी झिलमिली ने पूरे मामले की जानकारी से एसपी राजेश कुकरेजा को अवगत कराया. इसपर उन्होंने पुलिस की टीम को तत्काल मौके पर रवाना करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी ओड़गी मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी झिलमिली व पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कार्यवाही कर आरोपी पति संतोष साहू पिता कमलेश साहू, उम्र 25 वर्ष, ससुर कमलेश साहू पिता रामदुलार साहू, उम्र 45 वर्ष, सास- सुनीता साहू पति कमलेश, उम्र 40 वर्ष निवासी पतेरापारा-बड़सरा, थाना झिलमिली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी झिलमिली चित्ररेखा साहू, एएसआई लवकुश राजवाड़े, प्रधान आरक्षक हेमंत सोनवानी, महेन्द्र यादव, आरक्षक निलेश जायसवाल, विश्वजीत सिंह, हेमन्त सिंह, कमलेश मानिकपुरी, रामकुमार सिंह, भीमेश आर्मो, ओम प्रकाश, राजू उईके, शौकी लाल चैहान, रामा कुमार, नोबिन लकड़ा, राकेश सिंह, चंद्रदेव मरावी, महिला प्रफुल्ला मिंज व अंजिता तिर्की सक्रिय रहे.