सेक्स रैकेट का पर्दाफाश : होटल के चार कमरों में अंतरंग थे युवक और युवतियां, देखकर पुलिस की भी झुक गई शर्म से आंखें

नोएडा के सेक्टर-62 स्थित ओयो होटल रॉयल पैलेस में चल रहे सेक्स रैकेट का कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस ने खुलासा किया है। रविवार को छापा मारकर पुलिस ने होटल के मालिक समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होटल से 12 मोबाइल, 37 हजार रुपये, पांच लेडीज पर्स, लैपटॉप समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि एक सूचना पर सेक्टर-62 के बी-ब्लॉक स्थित ओयो होटल में छापा मारा गया तो वहां होटल के चार कमरों में संदिग्ध हालात में लोग मिले। जांच में पता चला कि यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पुलिस ने मौके से होटल मालिक व सेक्स रैकेट के संचालक लोनी निवासी मनोज कसाना, चंडीगढ़ निवासी संचालिका शीतल, दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी देवेश कुमार, दिल्ली के पांडव नगर निवासी शंकर कुमार देव और सेक्टर-62 नोएडा निवासी दुर्गेश कुमार यादव व राहुल त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया।

एडीसीपी ने बताया कि कुछ महीने से सेक्स रैकेट चला रहे थे। इसमें मनोज व शीतल का कमीशन बंधा हुआ था। पुलिस ने होटल से पकड़ी गईं चार युवतियों को पुनर्वास केंद्र भेज दिया है।

संचालिका शीतल ने बताया कि होटल मालिक मनोज के साथ इस धंधे में उसकी साझेदारी थी। वह ऑन डिमांड युवतियों को होटल पर बुलाती थी। मनोज होटल में कमरा उपलब्ध कराने से लेकर ग्राहकों को बुलाता था।

इसके बाद ग्राहकों से मिले पैसे दोनों बांट लेते थे। रविवार को भी शीतल ने चार युवतियों को होटल में बुलाया था। प्रथम व द्वितीय तल पर चार कमरों में अवैध धंधा चल रहा था तभी पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पता चला कि सेक्स रैकेट में शामिल युवतियों को शंकर कार से लाता ले जाता था। होटल में यह धंधा सुबह ही शुरू हो जाता था। ग्राहकों की उपलब्धता के हिसाब से शाम से लेकर रात तक चलता था।

शंकर कार से शीतल के बताए गए स्थानों पर जाकर युवतियों को साथ लेकर आता था। इसके बाद होटल में उन युवतियों से ग्राहकों का परिचय कराया जाता था और फिर ऑन डिमांड युवतियों को ग्राहकों के पास भेजा जाता था।

“ओयो होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए होटल मालिक और संचालिका समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है।’

  • रणविजय सिंह, एडीसीपी नोएडा