नई दिल्ली. दिल्ली में एक पटाखा भी फोड़ा तो 6 साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. एयर एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज होगी. आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा. मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होगा कि वो आर्थिक दण्ड देने के साथ-साथ दोषी को कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक 6 साल तक की सजा दे सकता है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. जिसमें ये फैसले लिए गए.
कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखे बैन किए हैं. पटाखों पर यह बैन 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहेगा. वहीं, सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी दिल्ली में 30 नवंबर तक के लिए पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया है. इस दौरान पटाखे खरीदना और बेचना पूरी तरह से बैन रहेगा. वहीं एनजीटी ने तो यह भी कहा है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देशभर के किसी भी शहर में पटाखे सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस के अनुसार ही चलाए जा सकेंगे.