COVID-19: संशोधित गाइडलाइंस जारी, इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RTPCR करना होगा अपलोड

COVID-19 Guidelines: केंद्र सरकार ने चीन समेत जापान, सिंगापुर, थाइलैंड, हांगकांग और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए एक जनवरी से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने की घोषणा 29 दिसंबर को की थी। अब इस फैसले को संशोधित किया गया है। अब भारत से ट्रांसजिट करने वाले यात्रियों को भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य हो गया है।

भारत सतर्क

दुनिया भर में कोरोनो के बढ़ते मामलों के बीच, भारत यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि देश पर इसका असर न पड़े। इसलिए सरकार विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए पहले से ही रैंडम कोविड टेस्टिंग पर जोर दे रही है। इसके बाद छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर चुकी है। बाकी देशों के यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग जारी है।

संशोधित गाइडलाइंस

सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि कुछ देशों विशेष रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाइडलाइंस को संशोधित करने की आवश्यकता है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह नियम भारत से ट्रांजिट फ्लाइट लेने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा।

रैंडम टेस्टिंग जारी रहेगी

साथ ही जिस तरह से 2 प्रतिशत यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग पहले से की जा रही थी, वो अभी भी जारी रहेगी। बता दें कि 23 दिसंबर को, सरकार ने फैसला किया था कि विदेश से आने वाले कुल यात्रियों की संख्या के दो प्रतिशत लोगों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। यह रैंडम तरीके से होगा। विमानन मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक उड़ान में यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी। इसके बाद, चयनित यात्री के टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे। जिसके बाद उन्हें हवाईअड्डा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।