Breaking News: DDMA की बैठक में फैसला… यहां 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नाईट कर्फ़्यू नहीं हटेगा

नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना के लगातार घट रहे मामलों को देखते हुए अब DDMA की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से स्कूलों के खुलने को लेकर चल रहे असमंजस को खत्म करते हुए निर्णय किया गया है। 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज 14 फरवरी से खोली जाएंगी। इस दौरान जिन शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है। उन्हें काम पर आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी संचालन अब सामान्य तौर पर किया जा सकेगा। वहीं बैठक में जिम और स्विमिंगपूल खोलने पर भी सहमति बन गई है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने पर फैसला नहीं हो सका है। हालांकि नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 की जगह 11 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली के दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। पहले दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश थे। जिसे अब हटा लिया गया है और दफ्तरों में सामान्य तौर पर काम किया जा सकेगा। वहीं मास्क लगाने को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब यदि कार में कोई अकेला चल रहा होगा तो उसे मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि यदि कार में एक से ज्यादा लोग होंगे तो सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

● 7 महत्वपूर्ण फैसले

डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को लेकर किए गए 7 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि कारोना के मामलों में कमी के साथ ही अब पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है।

-7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी।

-14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज खुलेंगीं, सभी टीचर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी छोटे बच्चों के लिए चलेंगी।

-7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे ऑनलाइन क्लास नहीं चलेंगी. 7 फरवरी से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे।

– नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा अब नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा, सभी रेस्टोरेंट्स रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।

-सभी ऑफिस 100% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

– जिम, स्पा, स्विमिंग पूल खुल सकेंगे

– एग्जीबीशन भी लगाई जा सकेंगी.