पटना। बिहार के पटना ज़िला अदालत ने चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आगामी दो जून को उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ के मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद ज़िला जज ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और उनके वकील ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बजाय ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
इस मामले में विपक्षी कोचिंग संस्थान ‘ज्ञान बिंदु’ के वकील ने कोर्ट में खान सर की जमानत का कड़ा विरोध किया। विपक्षी पक्ष का आरोप है कि खान सर ने ही इरादतन गोली चलाने का आदेश दिया था। ‘ज्ञान बिंदु’ संस्थान की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी वीडियो की जांच के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। हालांकि, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खान सर तक नहीं पहुंच सकी थी और उनके ठिकाने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
दूसरी ओर, इस हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की किस्मत का फैसला भी जल्द होने की उम्मीद है। सोमवार को दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर कोर्ट में लंबी बहस हुई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज आदेश आने की संभावना है। आपको बता दें कि दो जून को हुई इस घटना की शुरुआत ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर हुए हमले और तोड़फोड़ से हुई थी, जिसका आरोप ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के रौशन आनंद पर लगा था। पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद समेत तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल कोर्ट के इस रुख से खान सर को फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिल गई है।
