इस बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट, 1 फरवरी से लागू हो रहा ये नियम

फ़टाफ़ट डेस्क. अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आगामी 1 फरवरी से बैंक के चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है. बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य होगा, वर्ना परेशानी हो सकती है. अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है.

बैंक ने ग्राहकों से अपील की है-हमारा सुझाव है कि आप सीटीएस क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा का लाभ लें. विभिन्न माध्यमों से विवरणों की पुन: पुष्टि कर स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं.

पॉजिटिव पे कंफर्मेशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्चुअल मोबाइल नंबर 8422009988 की सुविधा दी है. सीपीपीएस लिखने के बाद अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक डेट, चेक अकाउंट, ट्रांजेक्शन कोड, पेयी के नाम के साथ 8422009988 पर भेजने पर कंफर्मेशन हो सकता है. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 258 4455 और 1800 102 4455 पर फोन किया जा सकता है.

आपको बता दें कि चेक का कंफर्मेशन किसी एक ही मोड से देना है. वहीं, कंफर्मेशन की तारीख से 3 महीने पुराने चेक को नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा भविष्य के किसी तारीख के चेक को स्वीकार किया जाएगा.