जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 04 आरोपी दोषी करार.. धमाकों में 71 लोगों की गई थी जान

फ़टाफ़ट डेस्क. राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीरियल बम धमाकों के गुनहगारों पर लगे आरोप 11 साल बाद बुधवार को सिद्ध हुए. विशेष कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं मुजाहिदीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

13 मई, 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे. जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थीं. इनमें से केस 2 में सैफुर्ररहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया है. 4 केस में बम प्लांट करने वाले का पता नहीं लग सका, लेकिन सभी 4 आरोपी षड़यंत्र के दोषी सिद्ध हुए हैं.

इस केस में 5 आरोपियों को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था. एक आरोपी को गत वर्ष दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अभी तक फरार हैं.

इस मामले की जांच करते हुए एसओजी ने सितंबर, 2008 में सबसे पहले इंडियन मुजाहिद्दीन को घटना की जानकारी मेल करने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मार्च, 2009 में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन और मोहम्मद सरवर आज़मी को भी गिरफ्तार कर लिया. बाद में मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को गिरफ्तार किया गया. वहीं पिछले साल आरिज खान उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया. लेकिन अभी तक राजस्थान पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार नहीं किया है.