उत्तर प्रदेश में 2011 से अटकी 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये भर्ती टीईटी परीक्षा के आधार पर होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यूपी सरकार 6 हफ्ते में इन प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करें.
कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा में 70 फीसद या उससे अधिक और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने 65 फीसद या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी नियुक्ति की जाए.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला 2011 से लटका हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 25 मार्च के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है. यह अंतरिम आदेश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया.