महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अनाचार को लेकर केंद्र द्वारा जारी किए गए ये निर्देश…

फटाफट विशेष : कई सारे नियम कानून बनने के बाद भी देश में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार में कमी नहीं अा रही है।

बल्कि दिन ब दिन इनमें वृद्धि ही होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इन कमियों को दूर करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है।

जाने क्या है निर्देश –

1) बलात्कार की शिकायत पर f.i.r. तुरंत दर्ज की जाएगी।

हर थाने में एफआईआर लिखी जाएगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आता हो-

2) कई मामलों पर रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की जाती है और क्षेत्राधिकार में नहीं होने की वजह से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि

3) पीड़िता किसी भी पास के थाने में पहुंचती है चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो ।वहा पीड़िता की FIR निश्चित ही लिखी जाएगी।

4) और अगर नहीं लिखी गई तो जो भी अधिकारी होगा उस संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा।पहले अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान नहीं होता था।

2 महीने के अंदर FIR केश की जांच अनिवार्य

5) FIR – के केस की जांच 2 महीना के समय सीमा में पूर्ण करके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) इसके अलावा घटना घटने के बाद 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा।

उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी होगा उसकी यह ड्यूटी होगी कि 24 घंटे के भीतर पीड़िता का मेडिकल जांच करवाएं।यह एडवाइजरी सभी राज्यों में लागू की जाएगी।