सरगुज़ा में बढ़ी कोरोना की रफ़्तार… 3 दिन बढ़ा लॉकडाउन… सब्जी, फल और राशन सामग्री बेचने के लिए ये है नियम

अम्बिकापुर। कोविड संक्रमण को देखते हुए पिछले 13 तारिख से 23 तारिख तक पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था.. लेकिन इस लॉकडाउन के छठवे दिन तक कोविड संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। लिहाजा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि बढा दी है। अब जिले मे 23 अप्रैल की जगह 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिसको लेकर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज आदेश जारी कर दिया है।

इस लॉक डाउन के समय में जिला प्रशासन ने अपने कुछ आदेश को संशोधित किया है। जिसके मुताबिक अब सुबह आठ बजे से दोपहर 2 बजे तक कोविड नियमो का पालन करते हुए अति आवश्यक सामग्री की बिक्री पर छूट रहेगी। आपको बता दे कि इस अवधि मे फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल औऱ नमक की बिक्री ठेले के माध्यम से डोर डोर टू किया जा सकेगा।

इसके अलावा दूध और दवा बिक्री के लिए पहले से तय समय सीमा ही लागू रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि मे कोविड टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करके संक्रमित लोगो की पहचान की जाएगी।