सूरजपुर। ज़िले के रामानुजनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 1 अक्टूबर रात 9 बजे से 11 अक्टूबर रात 9 बजे की अवधि के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू किया जाकर विकासखण्ड रामानुजनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद विकासखण्ड-रामानुजनगर में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए 12 अक्टूबर की रात 9 बजे से 18 अक्टूबर की रात 09:00 बजे की अवधि तक विकासखण्ड रामानुजनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। आदेश की शेष भर्ती यथावत् रहेंगी। यद्यपि साप्ताहिक बाजार में केवल सब्जी बिक्री की अनुमति होगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
आदेश–