अखबारों में समोसा-पकौड़े परोसना प्रतिबंधित… ऐसा किया तो होगा 2 लाख का जुर्माना…

अखबारी कागजों में खाद्य पदार्थ परोसने पर लगा प्रतिबंध
बलरामपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बलरामपुर द्वारा अखबारी कागजों में खाद्य पदार्थ परोसने पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि अधिकारी ने जानकारी दी है कि अखबारों के स्याही में कई खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थ स्याही केमिकल्स को सोख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जनता से आग्रह किया कि अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ परोसना अत्यंत हानिकारक है इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ परोसने में न करें। सामान्य तौर पर यह देखा जा रहा है कि खाद्य परिसर जैसे ठेले, खोमचे, छोटे एवं बडे़ होटलों में खाद्य पदार्थ अखबारी कागज में परोसे जा रहे हैं तथा सफर के दौरान चाहे ट्रेन, बस या फिर अपनी कोई निजी सवारी में खाद्य पदार्थ को परोसने के लिये अखबारी कागज का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन बलरामपुर ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में परामर्श जारी किया है, जिसके तहत् अखबार छापने में उपयोग होने वाली स्याही में अनेक खतरनाक बाॅयो एक्टिव तत्व होते हैं तथा प्रकाशन स्याही में हानिकारक रंग, पिगमेंट, बाईण्डर और परिरक्षण आदि होते हैं। अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ परोसना लोगों में कैंसर जैसे बीमारियों का कारण बनता है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा तेल सोखने वाले खाद्य पदार्थ को ढ़कने या परोसने के लिये जिले में अखबारी कागज के उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है एवं सभी खाद्य परिसरों में नोटिस जारी कर अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ परोसने के लिये प्रयोग न करने के निर्देश दिये हैं तथा खाद्य पदार्थ विक्रेता प्रतिबंध के बावजूद भी अगर अखबारी कागज खाद्य परोसने के लिये प्रयोग करते हैं तो खाद्य विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा या मानक अधिनियम के तहत् 02 लाख रूपये तक का जुर्माना व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।