CG News: पत्रकार, कैमरामेन, ड्राइवर समेत सभी मीडियाकर्मी के लिए ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ लागू, स्वास्थ्य लाभ लेने ऐसे कर सकते हैं आवेदन

रायपुर. छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वक्तव्य – कानून की क्या व्यवस्था है, किसके लिए यह लागू होगा, कौन से मीडिया कर्मी इस कानून में पात्र होंगे इसके प्रावधान इसमें है। यह एक व्यापक प्रभाव वाला विधेयक है। कई बार इस कानून की मांग आई, 2019 में ही समिति का गठन कर लिया गया था, सभी से रायशुमारी के बाद यह कानून तैयार किया गया। आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। सर्वसम्मति से विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के सदस्यों को बधाई दी।

पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजनाए छत्तीसगढ़ प्रारूप


◾छत्तीसगढ़ पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकार ,फोटोग्राफर, कैमरामैन सहित अन्य स्टाफ को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता पेशे से जुडे पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन सहित ड्राईवर, मशीनमैन,पेस्‍टर, ओवी वैन ऑपरेटर, चपरासी आदि सभी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 10 लाख रूपये का होगा।

◾वार्षिक प्रीमियम की राशि सरकार की ओर से वहन की जाएगी। छत्‍तीसगढ के मुख्‍यमत्री भूपेश बघेल ने भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्‍तीयगढ इकाई द्वारा 16 अगस्‍त 2022 को आयोजित श्रमवीर सम्‍मान समारोह में प्रदेश के समस्त पत्रकारों के लिए पत्रकार वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इस योजना अंतर्गत पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता हैा बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना एवं ग्रुप मेडिक्लेम का भी प्रावधान है। यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा।

बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना एवं ग्रुप मेडिक्लेम का भी है प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि10 लाख रुपए की होगी। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। आश्रितों में पत्रकार के पुत्र’पुत्री के अलावा आश्रित माता’पिता भी शामिल होंगेा

इच्छुक पत्रकार कैसे करें आवेदन
योजना का नाम
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी
सीएम भूपेश बघेल
लाभार्थी
राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन, मशीन मैन, ओवीवैन ऑपरेटर से लेकर स
उद्देश्य
बीमा प्रदान करना
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदन की प्रारम्भ तिथि
आरम्भ है
ऑफिसियल वेबसाइट

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की पात्रता और शर्ते


आवेदक छत्‍तीसगढ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक इस योजना के पात्र होंगे ।

पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता पिता को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।

पत्रकार बीमा योजना के तहत केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा ।

यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है उसके परिवार के सदस्‍यों को नही ।

अस्‍पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य होगा और पॉलिसी में उल्‍लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर।

इस योजना के तहत रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्‍यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा ।

अस्‍पताल में भर्ती की सूचना त्‍वरित रूप से कंपनी/ TPA को देनी होगी ।

दावे संबंधी समस्‍त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी ।

बीमित व्‍यक्ति के इलाज हेतु लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी ।

Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana के लिए दस्तावेज़
अधिमान्यता :
12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
फॉर्म 16
पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैरअधिमान्यता :
12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
सम्पादक की अनुशंसा
आरएनआई प्रमाण पत्र
4. पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)