Big Breaking : विवाह, अंत्योष्टि, दशगात्र कार्यक्रमों में अब 50 नहीं… सिर्फ़ 10 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति… कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश… पढ़िए लॉकडाउन नियमों में क्या हुआ बदलाव

रायपुर। राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए नियमो में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने संसोधित आदेश जारी कर दिया है।

अब विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने वाली सभी अनुमतियों को निरस्त करते हुए विवाह कार्यकम में शामिल होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में अधिकतम संख्या 10 निर्धारित।

आदेश-

screenshot 2021 04 08 20 42 20 986059715894060321184

लॉकडाउन के दौरान रेल, बस और हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास से स्टेशन और स्टेशन से निवास तक आने जाने के लिए उनके लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा।